BED VS BTC Latest News: बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में सम्मिलित करने पर कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय।
BED VS BTC Latest News: राज्य सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति के संबंध में एक बड़ा अपडेट हुआ है। पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करना है, जिसके अनुसार बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पदों पर नौकरी मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप, लगभग 22000 शिक्षकों की नौकरी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बदलाव होने की संभावना है।
इन जजों ने यहां एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। (BED VS BTC TODAT NEWS)
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव राय द्वारा सुनवाई के बाद बुधवार को बीएड बीटीसी मुद्दे पर तीन अलग-अलग मामलों पर फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने बताया कि एनसीटीई के द्वारा 28 जून 2018 को जारी की गई अधिसूचना में गलतियों का निर्धारण किया गया है और उसे रद्द कर दिया गया है। इस अधिसूचना में प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्री धारकों को शिक्षक के पद के लिए उपयुक्त माना गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय का समर्थन किया है।
बीएड डिग्री सभी राज्यों से बाहर हो गया। (BED VS BTC LATEST UPDATE)
सभी राज्यों ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि NCTE का 28 जून 2018 का आदेश रद्द हो गया है। इस आदेश में बताया गया था कि बीएड को कक्षा एक से पांचवी तक के विद्यालयों में शामिल किया जाएगा। यह निर्णय सभी राज्यों के बीएड अभ्यर्थियों के लिए लागू है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान्य कर लिया गया है।

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